(PMMVY) उद्येश्य:
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है.
- इस (PMMVY) योजना का मुख्या उद्येश्य गर्भवती / धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए आमदनी की क्षति के विरुद्ध उन्हें आंशिक रूप से मदद करना है.
(PMMVY) कार्य विवरण:
- इस (PMMVY) योजना के अंतर्गत नगद लाभ राशी का हस्तांतरण DBT द्वारा PFMS पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से सम्बन्ध बैंक या डाक घर (Post Office) खाता में किया जाता है.
- सभी गर्भवती धात्री महिलाएं जो दिनांक 01-01-2017 या उसके बाद की तिथि से गर्भवती है, को प्रथम जीवित संतान के लिए सशर्त नगद लाभ रुपए 5000 की राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाना है
- प्रथम क़िस्त – LMP के 150 दिनों के अंदर गर्भावस्था का पंजीकरण (Early Registration of Pregnancy) के बाद रुपए 1000 मिलेगा.
- द्वितीय क़िस्त – गर्भावस्था के 6 माह पूरा होने पर कम से कम एक बार एंटीनेटल चेकअप (Antenatal Checkup) के बाद रुपए 2000 मिलेगा.
- तृतीय किस्त – नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं बच्चे का टीकाकरण (BCG,OPV,DPT,Hepatitis B का प्रथम चक्र) के बाद रुपए 2000 मिलेगा.
- संस्थागत प्रसव होने पर अन्य शर्ते पूरा करने वाली लाभार्थी को वर्तमान में संचालित जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत से प्रोत्साहन राशि देय होगी, जिससे उसे मातृत्व लाभ के रूप में औसत रूपए 6000 प्राप्त होगी.
- लाभुक के गर्भावस्था एवं Stage का निर्धारण उसके MCP कार्ड में अंकित LMP के आधार पर किया जायेगा.
- ऐसे गर्भावती / धात्री महिला जो अन्य योजना / सरकार प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ ले चुकी है एवं ऐसी महिला जो केंद्र / राज्य सरकार की नियमित सेवक है तथा जो किसी PSU में नियमित सेवक है, उनको इस (PMMVY) योजना का लाभ देय नहीं होगा.
- योजना की अन्य शर्ते पूरा करने वाली गर्भवती / धात्री आंगनवाड़ी सेविका / सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकत है.
- सभी योग्य लाभुको को इस योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाना है.
- यदि किसी गर्भवती महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ का प्रथम क़िस्त प्राप्त करने के बाद गर्भ ख़राब (Miscarriage) हो जाता है, तो भविष्य में गर्भवती होने एवं अन्य शर्ते पूरा करने पर द्वितीय एवं तृतीय क़िस्त का भुगतान किया जा सकता है.
- यदि किसी गर्भवती महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ की प्रथम क़िस्त एवं द्वितीय क़िस्त प्राप्त करने के बाद Miscarriage / Still Birth होता है, तो भविष्य में गर्भवती होने एवं अन्य शर्ते पूरी करने पर उसे तृतीय क़िस्त का भुगतान किया जा सकता है.
- यदि किसी गर्भवती / धात्री महिला को इस योजना के अंतर्गत सभी तीन क़िस्त के लाभ की राशी प्राप्त करने के बाद उसके शिशु की मृत्यु (Infant Mortality) होती है, तो भविष्य में गर्भवती होने पर इस योजना के अंतर्गत उक्त महिला को लाभ देय नहीं होगा.
- दिनांक 01-01-2017 या उसके बाद की तिथि से गर्भवती महिला को यदि पूर्व में मत्रित्व लाभ योजना से प्रथम क़िस्त के रूप में रूपए 3000 का भुगतान किया जा चूका है तो PMMVY के अंतर्गत उक्त महिला को तीसरी क़िस्त रूपए 2000 तथा संस्थागत प्रसव होने एवं अन्य शर्तें पूरी होने पर पूर्व से संचालित जननी सुरक्षा योजना से प्रोत्साहन राशी देय होगी.
(PMMVY) लाभार्थी का पंजीकरण एवं लाभ की राशी का दावा
- सभी इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण एवं प्रथम किस्त का दावा हेतु मोबाइल संख्या, आधार संख्या, बैंक खाता आदि विवरण के साथ लाभार्थी एवं लाभार्थी के पति द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रपत्र A’A’ भरकर अपने पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु योग्य लाभुको Form 1-B, 1-C सेविका अपने स्तर से भर कर दे सकती है.
- उपर्युक्त विहित प्रपत्र – A’A’ की प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकती हैं. भरे हुए प्रपत्र के साथ MCP कार्ड, लाभार्थी एवं उसके पति का आधार कार्ड, लाभार्थी का बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक की प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए.
- लाभुक का बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता नहीं होने की स्थिति में सेविका / आशा / ANM उनका खाता खुलवाने में मदद करेंगी.
- अन्य शर्ते पूरी होने की पर द्वितीय क़िस्त के लिए संलग्न विहित प्रपत्र – A’B’ एवं तृतीय क़िस्त के लिए संलग्न विहित प्रपत्र – A’C’ लाभुक द्वारा पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक दस्तावेजों की साथ जमा किया जायेगा.
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